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योगी के खिलाफ केस करने वाले गैंगरेप के आरोपी परवेज की पत्नी ने मांगा इंसाफ
साल 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के दौरान तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ था. उस मुकदमे में वादी रहे परवेज परवाज को पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया था.
गोरखपुर: साल 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के दौरान तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ था. उस मुकदमे में वादी रहे परवेज परवाज को पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया था.
परवेज और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ एक महिला ने इसी साल जून माह में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने परवेज को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. वहीं दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
परवेज परवाज की बीवी ने कहा है कि मेरे शौहर को फर्जी मुकदमें में गलत तरीके से फंसाया गया है. भले ही उनके शौहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मुकदमे में वादी रहे हैं. लेकिन, आज वे हम सभी के मुख्यमंत्री हैं. इसलिए वे इस मामले में उनसे मिलकर शिकायत दर्ज कराएंगी.
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गोरखपुर के राजघाट थानाक्षेत्र में रहने वाली महिला ने 2 जून 2018 को उसके साथ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करया था. उसने आरोप लगाया था कि कुछ महीने पहले वो किसी काम से संतकबीरनगर गई थी. जहां उसकी मुलाकात महमूद उर्फ जुम्मन से हुई. उसने बताया था कि उसकी गोरखपुर के तुर्कमानपुर में दुकान है. इसके साथ ही वो तंत्र-मंत्र का काम भी करता है.
फाइल फोटो- परवेज
महिला के मुताबिक जुम्मन ने 2 जून 2018 को उसे धोखे से अपनी दुकान पर बुलाया और सुनसान जगह पर ले गया. वहां पर महमूद उर्फ जुम्मन और उसके दोस्त तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज (64 वर्ष) ने उसके साथ जबरन गैंगरेप किया.
परवेज परवाज की बीवी रेहाना का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में पहले भी जांच की थी. लेकिन, मामला संदिग्ध होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था. अब मंगलवार को एक बार फिर सादे कपड़े में आए चार-पांच लोग परवेज को उठा ले गए. पहले उन्हें संतकबीरनगर की ओर ले जाने की सूचना मिली. जब उनके अपहरण का हल्ला मचा तब उन्हें पुलिस राजघाट थाने में लाकर पाबंद कर दी. पूछताछ के बाद पता चला कि पहले बंद किए गए गैंगरेप के मुकदमे को फिर से खोल दिया है. उसी में ये गिरफ्तारी हुई है.
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उन्होंने कहा कि जब जांच में पहले ये साबित हो गया था कि ये मुकदमा झूठा है और इस केस को क्लोज कर दिया गया था, तो फिर उनके शौहर को फिर क्यों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, ये समझ से परे है. उन्होंने बताया कि इसी मामले में जुम्मन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.
उन्होंने कहा कि 2007 के दंगे में उनके शौहर परवेज परवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण देने के मामले में वादी रहे हैं. वे कई साल से इस मुकदमे को लड़ रहे हैं. इसी कारण साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है. उनका कहना है कि भले ही उन्होंने तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस लड़ा है. लेकिन, आज वे हम सभी के मुख्यमंत्री हैं और वे इस फर्जी मुकदमे में उनके शौहर को फंसाने की शिकायत लेकर उनसे मुलाकात करेंगी.
एसपी सिटी विनय कुमार सिंह का कहना है कि पीडि़त महिला ने परवेज परवाज और जुम्मन के खिलाफ राजघाट थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था. उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पुलिस के पास हैं. महिला ने तहरीर में आरोप लगाया है कि 2 जून 2018 को धोखे से बुलाकर दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया है. पहले की जांच में केस को जिन पुलिसवालों ने क्लोज किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. चिकित्सीय परीक्षण में भी बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है.
परवेज़ परवाज़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के गोरखपुर दंगे में 28 जनवरी को रेलवे स्टेशन पर महाराणा प्रताप चौराहा के पास भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था. ये मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था. इसकी जांच भी सीबीआईआईडी कर रही थी.
मंगलवार की रात परवेज परवाज को नखास चौराहे पर एक घर से राजघाट थानेदार अनिल उपाध्याय और महिला थाना प्रभारी डॉक्टर शालिनी सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के आलाधिकारियों ने परवेज़ परवाज़ के गिरफ्तारी की पुष्टि की है. हालांकि दूसरे आरोपी जुम्मन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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