इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी जातियों में से एक बड़े समूह को एससी सूची में शामिल करने के अखिलेश यादव मंत्रिमंडल के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से गुरुवार को जवाब मांगा है.


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने राज कुमार की जनहित याचिका पर आदेश जारी किया. कुमार ने अपनी याचिका के माध्यम से 22 दिसंबर, 2016 के राज्य मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी जिसके जरिए ओबीसी सूची से 17 जातियों को हटाकर उन्हें एससी सूची में शामिल किया गया था.


मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में उस दिन हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी. यह सिफारिश केन्द्र की मंजूरी के बाद प्रभावी होगा. अदालत ने मामले की सुनवायी के लिए अगली तारीख नौ फरवरी तय की है.