इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद की याचिका खारिज कर दी है. जेल में बंद अतीक अहमद ने अपना ट्रांसफर पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में किए जाने को चुनौती दी थी.
अतीत ने दी थी ट्रांसफर रद्द करने की याचिका
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों बाद अतीक अहमद को इस महीने की शुरआत में यहां स्थित नैनी केन्द्रीय कारागार से देवरिया स्थानांतरित कर दिया गया था. अतीक ने इस आधार पर अपने स्थानांतरण को चुनौती दी थी कि इलाहाबाद में कई मामलों में वह नामजद है जिसके चलते उन्हें यहां की अदालतों में पेश होना पड़ता है और यहां से काफी दूर जेल में रखे जाने से समस्याएं होंगी.
हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज की याचिका
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की खंडपीठ ने अतीक की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘राज्य सरकार के पास कैदी को एक जेल से दूसरे जेल स्थानांतरित करने का अधिकार है.’’
गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी हैं अतीक
एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी अतीक को इस साल फरवरी में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अपने कई समर्थकों के साथ एक कृषि संस्थान के परिसर में जबरिया घुस गए और इस अवैध प्रवेश का विरोध करने वाले कर्मचारियों की पिटाई कर दी थी.
इलाहाबाद पश्चिम सीट से पांच बार विधायक और फूलपुर सीट से एक बार सांसद रहे अतीक बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के प्रमुख आरोपी है और इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है.