प्रयागराज: अखिलेश यादव राज में यूपी के रामपुर में सपा नेता आज़म खान द्वारा बनवाए गए उर्दू गेट को तोड़े जाने और आरपीएस स्कूल को खाली कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और रामपुर के डीएम से जवाब तलब कर लिया है.


अदालत ने यूपी सरकार और रामपुर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी है. अदालत इस मामले में उनतीस मार्च को फिर से सुनवाई करेगी.


अदालत ने यूपी सरकार व रामपुर के डीएम से पूछा है कि दोनों मामलों में सीधे कार्रवाई से पहले कोई कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया गया. अदालत ने स्कूल को बिना नोटिस खाली कराने पर हैरानी जताई. अदालत ने कहा कि इन दोनों ही मामलों में अभी स्टे यानी स्थगनादेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है.


रामपुर के उर्दू घर गेट को तोड़े जाने और आज़म खान के स्कूल आरपीएस को खाली कराए जाने की कार्यवाही को सियासी बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता विक्की कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी. पीआईएल में इन मामलों को सियासत से जोड़ते हुए कार्रवाई को गलत बताया गया और दखल देने की मांग की गई.


मामले की सुनवाई जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच में हुई. बेटे के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक से बचने के लिए आज़म खान और उनकी पत्नी की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में अब छब्बीस मार्च को सुनवाई होगी.


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