कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम, नियम व कोर्ट के आदेश से घाट से सौ मीटर के क्षेत्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गयी है. इसके बावजूद अखबारों में स्नान करती महिलाओं के फोटोग्राफ छापे जा रहे हैं. इलेक्ट्रानिक मीडिया भी ऐसे फुटेज दिखा रही है.
कोर्ट ने कुंभ मेलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मीडिया को कोर्ट के आदेश की जानकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई की तिथि पांच अप्रैल तय करते हुए मेलाधिकारी से याचिका पर जवाब मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने अधिवक्ता असीम कुमार की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने एक अखबार में नहाती युवती की फोटो छपी होने पर कहा कि सभी अखबारों में ऐसे फोटोग्राफ छप रहे हैं. इलेक्ट्रानिक मीडिया विजुवल दिखा रहा है.
कोर्ट ने अधिवक्ता कार्तिकय शरण से कहा कि वह कोर्ट के आदेश की सूचना मेलाधिकारी को फोन से देकर अनुपालन कराने को कहे. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने स्नानघाट से सौ मीटर एरिया में फोटो खींचने पर रोक लगायी है.
यूपी मेला प्राधिकरण अधिनियम में भी घाट पर फोटोग्राफी लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कोर्ट ने मीडिया को स्नानघाटों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करने पर रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. याचिका में स्नानघाटों पर फोटोग्राफी पर रोक के आदेश का कुंभ मेले में पालन कराने की मांग की गयी थी.