नोएडा: अगर आप गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में रहते हैं और आप ने आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं 6 महीने की जेल भी हो सकती है. पुलिस ने आरोग्य सेतु ऐप का फोन में नहीं होना दंडनीय अपराध बताया है. ये आदेश तीन मई को जारी किए गए हैं.


अखिलेश कुमार (डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर) का कहना है कि जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. यह न्यायालय तय करेगा कि व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा या उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा.


आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोपी को 1,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने तक कारावास की सजा कर सकती है. कुमार का कहना है कि लोगों को कोरोना से जागरुक करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है. साथ ही लोगों को जागरुक करने के लिए ये कदम उठाया गया है.


डीसीपी का कहना है कि अगर कोई कहता है कि उसके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो पुलिस उसे हॉटस्पॉट देगी ताकि वह ऐप को डाउनलोड कर सकें. अगर व्यक्ति कहता है कि उसके फोन में स्टोरेज नहीं है तो उसको फोन नंबर लिया जाएगा और बाद में पुलिस उससे कॉन्टेक्ट करेगी. गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने का कहना है कि चेक पोस्ट पर लोगों के फोन में देखा जाएगा कि उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखी है या नहीं.


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