नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को बतौर आरोपी समन किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को छह अक्टबूर को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया.


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कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार करते हुए लालू यादव के खिलाफ पेशगी वारंट (प्रोडक्शन वारंट) जारी किया कि वह फिलहाल रांची की जेल में बंद हैं. कोर्ट ‘इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कॉर्पोरेशन’ (आईआरसीटीसी) के दो होटलों का संचालन संबंधी अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.


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आईआरसीटीसी होटल आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को आरोपियों के तौर पर समन किया जाए या नहीं, इस पर 11 सितंबर को कोर्ट ने अपना आदेश 17 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा था कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से पहले प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर दस्तावेजों पर गौर करने के लिए अदालत को समय चाहिए.