रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले के तीन अलग-अलग मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर नियमित जमानत (रेगुलर बेल) दे दी. अभी वह अस्थाई जमानत पर हैं. जगन्नाथ मिश्र के वकील इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने कैंसर और दूसरी बीमारियों से पीड़ित मिश्र को चारा घोटाले के सभी मामलों में नियमित जमानत दे दी है.
सिन्हा ने न्यायालय को बताया कि जगन्नाथ मिश्र 16 फरवरी, 2018 से चारा घोटाले के तीन मामलों में अस्थाई जमानत पर हैं और दिल्ली के निकट गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका कैंसर के लिए नियमित इलाज चल रहा है. मिश्र की कीमोथेरेपी चलने के कारण उनका रांची आना संभव नहीं है.
चाईबासा कोषागार मामले में तीन अक्तूबर, 2013 को सजा सुनाए जाने के बाद जगन्नाथ मिश्र को पहले ही झारखंड हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. इस मामले में सीबीआई के वकील ने कोई आपत्ति नहीं की और कहा कि उनका इलाज गुड़गांव में चल रहा है लिहाजा मिश्र को जमानत दिये जाने से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों मामलों में जगन्नाथ मिश्र को नियमित जमानत दे दी.