रांची: झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. 4 जनवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा था. लालू की जमानत याचिका पर वरिष्ठ वकील कपिल सिबब्ल ने बहस की थी. जस्टिस अपरेश सिंह की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. लालू यादव के वकील दबार्शी मंडल ने ये जानकारी दी. बता दें कि चारा घोटाले के अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता लालू यादव 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं. फिलहाल रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है.
कपिल सिब्बल ने जिरह के दौरान क्या कुछ कहा था?
1- लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और टिकटों के बंटवारे से लेकर तमाम चुनावी रणनीति के लिए पार्टी को उनकी जरूरत है.
2- लालू यादव की तबियत बेहद ही खराब है, ये मेडिकल इमरजेंसी का मामला है, उन्हें 13 तरह की बीमारियां हैं और एक दिन में 17 दवाएं लेनी पड़ती हैं.
3- जिन मामलों में लालू यादव को सजा दी गई है, उनमें लालू के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं हैं. सभी मामलों में एकसमान सबूत पेश किए गए हैं जो सिर्फ गवाहों पर ही आधारित हैं जो विश्वसनीय नहीं हैं. जब इन मामलों में कई लोगों बरी किया गया है फिर लालू यादव को सजा क्यों?
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