कामगारों के लिए यूपी सरकार ने बनाया श्रम बोर्ड, मिलेंगी पेंशन, बीमा जैसी कई सुविधाएं
श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि काम करने वाले मजदूर, मछुआरे, कुटीर उद्योग के कर्मकार, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, रिक्शा चालक, माली आदि जैसे तमाम असंगठित मजदूरों को इसमें शामिल किया गया है. इससे उन्हें लाभान्वित किया जा सके.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जो लंबे समय से लटका हुआ था, उसे सरकार ने गठित कर दिया है. यह जानकारी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी. बापू भवन स्थित सभागार में उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए बहुप्रतीक्षित बोर्ड का गठन कर लिया है. इस बोर्ड में 28 सदस्य भी बनाए गए हैं.
उन्होंने कहा, "इस बोर्ड के गठन के बाद बहुत से असुरक्षित क्षेत्र के वह कर्मकार जिनके विषय में हमारे मीडिया के साथी भी जिक्र करते रहे हैं कि उनके कल्याण की क्या योजना है. उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ही हम सभी कल्याणकारी योजनाओं से उनको लाभ पहुंचाएंगे और इसके साथ ही श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी बेहतर उपाय होगा, श्रम विभाग तत्परता और ईमानदारी से लागू करेगा."
मौर्य ने कहा, "सबसे बड़ी चिंता यह थी कि केंद्र सरकार ने कामगारों के लिए जो अधिनियम 2008 लागू किया गया था, उसे पूर्ववर्ती सरकार ने लागू नहीं किया था. हमारी सरकार ने अभी से लागू कर दिया है. इसमें प्रमुख रूप से धोबी, मोची, नाई, हाकर, खेत में काम करने वाले गरीब मजदूर को शामिल किया गया है."
उन्होंने कहा कि काम करने वाले मजदूर, मछुआरे, कुटीर उद्योग के कर्मकार, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, रिक्शा चालक, माली आदि जैसे तमाम असंगठित मजदूरों को इसमें शामिल किया गया है. इससे उन्हें लाभान्वित किया जा सके.
कैबिनेट मंत्री ने कहा, "इसमें भी हमने प्रारंभिक रूप से दो ही योजनाएं जोड़ी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की और भी कई कल्याणकारी योजनाओं को जोड़कर सरकार असंगठित मजदूरों को राहत देगी."
उन्होंने कहा, "हमने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत साठ साल की उम्र पूरा होने के बाद 1000 मासिक पेंशन भी देने की व्यवस्था की है. दिसंबर तक इसका मॉडल तैयार कर लिया जाएगा।.इसमें कई स्तर पर पंजीयन केंद्र भी बनाए जाएंगे. इसमें जिला पंचायत कार्यालय, नगर निगम कार्यालय एवं श्रम विभाग के कार्यालय में ही इसके केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसे 1 जनवरी से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये का बीमा भी दिया जाएगा."
बोर्ड गठन में उन्होंने बताया, "मैं ही इस बोर्ड का अध्यक्ष रहूंगा एवं श्रम विभाग के प्रमुख सचिव इस बोर्ड के सचिव होंगे. इसके साथ इसमें कुल 28 सदस्य होंगे. दो विधायक एवं कई प्रमुख सचिव भी इसमें पदेन सदस्य बनाए गए हैं."