आईआरसीटीसी घोटाला: आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत
इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. उन्हें जमानत 1 लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है.
नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को हुई. इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. उन्हें जमानत 1 लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है.
बता दें कि लालू ने अपने वकील के जरिए नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा, ‘‘मैं समन जारी होने पर हाजिर हुआ और अब मुझे हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी हिरासत उस वक्त नहीं मांगी गई जब जांच चल रही थी. सारे दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और ईडी ने किसी गवाह पर खतरा होने का जिक्र नहीं किया है.’’ उन्होंने यह भी कहा कि वह 69 साल के हैं और अस्वस्थ हैं.
वहीं, ईडी ने लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनका अपराध देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित कर रहा है और देश की वित्तीय हालत के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर रहा है. ईडी ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा, ‘‘महज इसलिए कि हमने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, यह उन्हें समन जारी करने के बाद जमानत के लिए आधार नहीं हो सकता.’’Delhi's Patiala House Court grants regular bail to former Union Railway Minister Laloo Prasad Yadav in case filed by CBI in IRCTC matter. Bail has been granted to him Rs 1 lakh personal bail bond & one surety like amount.
— ANI (@ANI) January 19, 2019
जांच एजेंसी ने कहा कि वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं क्योंकि उनमें से कुछ लोग उनके कर्मचारी हैं। उनसे अब तक पूछताछ हो रही है. सभी आरोपी धन शोधन के मामले में अंतरिम जमानत पर हैं.
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