नई दिल्ली: चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पटना से झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं. गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव की अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया था और उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा था. उनका मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा था. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 25 अगस्त को लालू यादव पटना पहुंचे थे.
बता दें कि लालू यादव को मई में इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी जिसे बाद में हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया था. चारा घोटाले के एक मामले में दिसंबर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद लालू रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखे गए थे. उन्हें जनवरी और मार्च 2018 में दो अन्य मामलों में दोषी करार दिया गया और 14 साल की जेल की सजा दी गई. वह साल 2013 में चारा घोटाला मामले में पहली बार दोषी करार दिए गए थे और उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.
आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामला
मामला रांची और पुरी में स्थित आईआरसीटीसी होटलों का ठेका निजी कंपनियों को 2006 में प्रदान करने में अनियमितता बरतने से जुड़ा है. कथिततौर पर ठेका हासिल करने के लिए निजी कंपनी ने रिश्वत के तौर पर तीन एकड़ की व्यावसायिक भूमि पटना जिले में मुहैया करवाई थी. ईडी ने अपने आरोपपत्र में लालू प्रसाद की पार्टी के नेता पी. सी. गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नामक एक कंपनी और 10 अन्य को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) होटल निविदा मामले में आरोपी बनाया है.