रांची: चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराए गए आरजेडी प्रमुख लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने राहत देते हुए अस्थायी जमानत को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. न्यायाधीश अप्रेश कुमार सिंह ने आज लालू यादव की जमानत को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया. चिकित्सा कारणों से लालू यादव की जमानत बढ़ाई गई है.
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया,‘‘ हमने चिकित्सा आधार पर जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की अपील की थी.’’ हाई कोर्ट ने 11 मई को लालू यादव को छह सप्ताह की अस्थायी जमानत दी थी जिसे फिर से 14 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था.
वकील ने बताया कि लालू यादव का इस समय मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है. लालू यादव को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के संबंध में चार मामलों में दोषी ठहराया गया है.
बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग कर चुके हैं. दरअसल सुशील मोदी ने कहा था कि चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को राजनीतिक कार्यों से अलग रहने की शर्त पर केवल इलाज के लिए जमानत मिली थी, लेकिन वे लगातार शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत से बात की और उसके बाद तेलगु देशम पार्टी के तीन सांसदों ने उनसे मुलाकात कर राजनीतिक चर्चाएं कीं. सुशील मोदी ने कहा था कि इस आधार पर सीबीआई को लालू यादव की जमानत तत्काल रद्द करानी चाहिए.