लखनऊ, एबीपी गंगा। अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में भी शराब मिल सकेगी. सरकार के आबकारी विभाग से इसके लिए आदेश जारी किया है. अब तक विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप पर ही होती थी. इस आदेश के अनुसार मॉल्स में मिलने वाली शराब के दाम ज्यादा चुकाने होंगे. हालांकि शराब बिक्री होने का मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर शराब का सेवन भी किया जा सकता है. मॉल्स में शराब के सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई है. आबकारी विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर महंगी विदेशी मदिरा, बीयर और वाइन आदि की बिक्री शुरू होगी. कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर रोक लग गई थी. हालांकि लॉकडाउन के तीसरे चरण के शुरुआत के साथ ही चार मई से शराब की बिक्री की इजाजत दे दी.
सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब डेढ़ महीने बाद ठेके खोलने की अनुमति दी थी. फिलहाल लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और यह 31 मई को खत्म होगा. इस दौरान शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मॉल्स के अंदर वाइन शॉप को खोलने की इजाजत दे दी है।