हरियाणा में भी आज से महंगी मिलेगी शराब, सरकार ने लगाया कोरोना सेस
हरियाणा में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब खरीदी जा सकेगी. इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन करना होगा.
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शराब पर 2 रुपए से 50 रुपए तक कोविड सेस लगाने का फैसला किया है. इसके बाद अब हरियाणा में शराब महंगी मिलेगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में कुछ संशोधनों को स्वीकृति दी गई. बैठक में कहा गया कि महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण आबकारी नीति में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार की आबकारी नीति 6 मई, 2020 से प्रभावी होगी और 19 मई, 2021 तक लागू रहेगी. शराब के लाइसेंसों के संचालन पर महामारी के प्रभाव को कम करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से आबकारी नीति में ये संशोधन किए गये हैं.
संशोधन के अनुसार, एल-2, एल-14ए और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों की वैधता अवधि 19 जून, 2021 तक रहेगी. सभी लाइसेंसधारक अपना लाइसेंस उसी लाइसेंस शुल्क पर संचालित करेंगे, जिस पर ये कोविड-19 महामारी के फैलने से पहले आवंटित किए गए थे. बहरहाल, लाइसेंसों के संचालन के दौरान हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है. सभी प्रकार की शराब पर कोविड उप-कर लगाया जाएगा.
इस तरह लागू होंगी दरें
देशी शराब के मामले में कोविड उप-कर 5 रुपये प्रति क्वार्ट, भारत में बनी विदेशी शराब के मामले में 20 रुपये प्रति क्वार्ट, स्ट्रॉग बीयर के मामले में 5 रुपये एवं अन्य बीयर के मामले में 2 रुपये और आयातित विदेशी शराब (आईएफएल) के मामले में 375 मिलीलीटर से बड़े पैक पर 50 रुपये प्रति पैक होगा. प्रतिभूति एवं लाइसेंस फीस की भुगतान अनुसूची में भी संशोधन किया गया है ताकि नकदी संकट की कठिनाई को दूर करने के लिए लाइसेंसधारकों को कुछ छूट दी जा सके.
इन नियमों का करना होगा पालन
शराब के रिटेल आउटलेटस के संचालन का समय शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक होगा. रिटेल लाइसेंस केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ही संचालित होंगे.
कन्टेनमैंट जोन में शराब की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे क्लोजर्स के लिए लाइसेंस फीस और कोटे के लिए अनुपातिक छूट दी जाएगी.
रिटेल लाइसेंसधारकों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. ऐसे रिटेल आउटलेट के बंद होने के समय से 10 मिनट पहले किसी भी व्यक्ति को व्यावसायिक परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
किसी भी रिटेल आउटलेट के काउंटर पर किसी भी समय पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे. सेल्समैन के साथ-साथ ग्राहकों को भी फेस मास्क पहनना होगा. लाइसेंसधारक को समुचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी. उसे सेल्स काउंटर पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने होंगे.
दिल्ली में टैक्स बढ़ोत्तरी के बाद शराब की कीमतों में जबरदस्त उछाल
बता दें सोमवार शाम दिल्ली सरकार ने शराब पर 70 फीसदी कोविड सेस लगाने का एलान किया था. स्पेशल कोरोना फीस के नाम से ये सेस शराब के मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) पर वसूला जाएगा. मंगलवार से ही बढ़ी हुई दरों के साथ शराब बिक रही है. इस टैक्स बढ़ोत्तरी के बाद शराब की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है.
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