Lockdown 5 को लेकर बिहार सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कंटेनमेंट जोन में केंद्र की गाइडलाइन होगी लागू
कोरोना के मद्देनजर बिहार में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने कंटेंमेंट ज़ोन के लिए जो आदेश और निर्देश जारी किए हैं उसे बिहार में हूबहू लागू करने का आदेश नीतीश सरकार ने दिया है.
पटना: लॉकडाउन का चौथा चरण आज यानि 31 मई को समाप्त हो रहा है. केंद्र ने कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का एलान कर दिया है. इसे अनलॉक-1 का नाम दिया गया है. यानी इस बार कई चीजों की छूट देने का फैसला किया गया है.
इसके बाद अब बिहार के गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. गृह विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है कि राज्य में अभी लॉकडाउन को एक महीने और जारी रखा जाए. सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. साथ ही उनका कड़ाई से पालन करवाने को कहा गया है.
अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. बता दें कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में 8 जून से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात भी कही गई है.
गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक, तीन फेज में खुलेगा देश
फेज 1 - आठ जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्त्रां खुलेंगे. इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा. फेज 2- स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा. फेज 3- स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा.
अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं
अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा. 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह. सिर्फ जरूरी कार्य और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलें.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी
पहले की तरह मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. भीड़ लगाना मना होगा. शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे. अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हों. सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा.
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