नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस के कारण लोग घरों में क़ैद रहने को मजबूर हैं. सिर्फ़ ज़रूरी सेवा में आने वाले लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति दी गई है. ज़रूरी सेवाओं में आने वाले लोगों को भी सरकारी पास के साथ ही बाहर निकलने दिया जा रहा है. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकने के लिए यूपी सरकार ने ज़रूरी सेवाओं के लिए जारी किए जाने वाले पास बनाने की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया है.


जानिए कैसे बनवा सकते हैं ई-पास


ई-पास बनवाने के लिए आपको यूपी सरकार के द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर जाना होगा. यह वेबसाइट http://164.100.68.164/UPePass2/Home.aspx है. इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर औैर वेबसाइट पर मांगे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद अपना ई-पास प्राप्त कर सकते हैं. आपको एक लिंक के ज़रिए ई-पास प्राप्त होगा. जिसे आप डाउनलोड करने के बाद प्रयोग कर सकते हैं.


बेवजह पास बनवाने वालों पर होगी क़ानूनी कार्रवाई


इस सरकारी वेबसाइट पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आम जनों द्वारा किसी ग़ैर ज़रूरी सेवा के लिए आवेदन करने पर क़ानून कार्रवाई हो सकती है. इसीलिए सिर्फ ज़रूरी सेवा वाले लोग ही इस पर आवेदन करें. सरकार ने कहा है कि यह व्यवस्था मुख्यतः सरकार द्वारा सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए ही पास जारी करने हेतु बनाई गई है. विशेष परिस्थितियों में आम जन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं सरकार का कहना है कि आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति यदि आमजन को प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है.


आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के कारण दो लोगों की मौत हो चुकी है. इस जानलेवा वायरस के कारण अब तक यूपी में 227 लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 19 लोगों को रिकवर भी किया जा चुका है.


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