मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली: मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 आज लोकसभा में पास हो गया. इस नियम के तहत ट्रैफिक रुल्स तोड़ने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगेगा. तो वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को अब पांच गुना अधिक जुर्माना यानी 2 हजार की जगह 10 हजार रुपए देने होंगे.
31 मार्च को मोटर व्हीकल एक्ट को कैनिबेट ने दी थी मंजूरी
संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा और दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है. मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी. विधेयक को बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जिसके सुझावों का केंद्रीय कैबिनेट ने समर्थन किया.
सड़क परिवहन में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ई गवर्नेंस को अपनाना जरूरी: नितिन गडकरी
राज्यों की सीमाओं पर स्थित चुंगियों पर अवैध वसूली को समाप्त करने तथा सड़क हादसों के लिए ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने का वादा करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सड़क परिवहन में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ई गवर्नेंस को अपनाना होगा.
गडकरी ने 'मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016' पर चर्चा का जवाब देते हुए आज कहा, ''सड़क परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुझे पता है कि राज्यों की सीमाओं पर नाकों की स्थिति अच्छी नहीं है. इसे दुरूस्त करने के लिए हम नाकों पर अवैध वसूली को रोकेंगे.''
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना
मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को नामंजूर करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस विधेयक में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि को दो हजार रूपये से बढ़ाकर दस हजार रूपये किया गया है.
इसके साथ ही विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. इसमें मोटर यान हादसा कोष उपलब्ध कराया गया है जो भारत में कुछ प्रकार के हादसों के लिए सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया कराएगा.
सड़क परिवहन के क्षेत्र में मोदी सरकार करने जा रही है बहुत बड़ा बदलाव
गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन के क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके लिए ई गवर्नेंस को अपनाया जाएगा. उन्होंने इस संबंध में राजस्थान के परिवहन मंत्री युनूस खान की अध्यक्षता में बनी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति का जिक्र करते हुए बताया कि ई गवर्नेंस को अपनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है और उन्होंने इसे अपनाने की सिद्धांत रूप में सहमति दी है.
गडकरी ने वाहनों की चोरी रोकने और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर रोक लगाने के लिए बताया कि इस संबंध में एक इलैक्ट्रोनिक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसके बाद बोगस लाइसेंस बनवाना या चोरी के वाहनों की खरीद बिक्री करना लगभग असंभव हो जाएगा. उन्होंने सड़क हादसों में भारी संख्या में लोगों के मारे जाने के लिए खराब सड़कों को एक प्रमुख कारण बताया और कहा कि ऐसे हादसों के लिए अब सड़कों की डीपीआर को बनाने वाले तथा सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
हादसों के लिए ठेकेदार पर भी लगेगा जुर्माना
परिवहन मंत्री ने बताया कि हादसों के लिए ठेकेदार पर भी जुर्माना लगेगा और भविष्य में उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है. उन्होंने साथ ही बताया कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले दयालु नागरिकों के साथ ही ऐसे घायलों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा. गडकरी ने बताया कि देश में सड़कों के निर्माण का काम तेजी से हो रहा है और इस समय 11 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जिनमें पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के सामने से होकर गुजरने वाले दिल्ली. मेरठ नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य भी शामिल है. यह हाईवे 14 लेन का होगा.
उन्होंने हाईवे के साथ ही साइकिल मार्ग बनाए जाने का जिक्र करते हुए सदस्यों और आम जनता से साइकिल को परिवहन के साधन के रूप में अपनाने की अपील की और कहा कि इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.
स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए कम्प्यूटर के जरिए देनी होगी परीक्षा
परिवहन मंत्री ने बताया कि विधेयक में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्यों के लिए ई गर्वनेंस को अनिवार्य किया गया है. गडकरी ने कहा कि अब लोग घर बैठे लर्निग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी. उन्होंने कहा, नेता , अभिनेता या पत्रकार चाहे कोई भी हो, सबको परीक्षा देकर ही लाइसेंस मिल सकेगा.