भोपालः मध्यप्रदेश सरकार ने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना दिल्ली पुलिस द्वारा अभिषेक मिश्रा की गिरफ्तार और उसे राष्ट्रीय राजधानी ले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. राज्य के गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराते हुए दिल्ली पुलिस की इस कार्यवाही को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया है.


बता दें कि अभिषेक के पिता छतरपुर निवासी अशोक मिश्रा ने 22 जनवरी 2019 को रात करीब साढ़े आठ बजे बताया कि उनके बेटे को भोपाल के कोहेफिजा स्थित निवास 111 राजीव नगर, एनआरआई कॉलोनी, से कुछ अज्ञात लोग साथ ले गये हैं. इसके बाद से अभिषेक के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और मोबाईल भी बंद है.


स्थानीय पुलिस द्वारा खोजबीन करने पर अभिषेक के संबंध में उसकी कंपनी सोशल मीडिया के डायरेक्टर अंशुमान सिंह से जानकारी प्राप्त हुई कि अभिषेक मिश्रा, को दिल्ली पुलिस की सायबर क्राईम यूनिट, स्पेशल सेल द्वारा 22 जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया है.


मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग की ओर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में जानकारी देते हुए लिखा गया है कि पूरे घटनाक्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (एसबी) टीम ने गिरफ्तारी के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उचित रूप से पालन नहीं किया. स्थानीय पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी और न ही अभिषेक मिश्रा के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी, जिससे अपहरण की आशंका उत्पन्न हुई.


गृह विभाग के उप सचिव ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजे गये पत्र में लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस नियम के खिलाफ कार्यवाही की आवश्यक जांच की जाये. साथ ही नियम के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जानकारी मध्यप्रदेश प्रशासन को दी जाए.


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