नई दिल्ली: पांच राज्यों में चुनाव का बिगुल बज गया है. आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस बार पुख्ता तैयारी की है. चुनाव आयोग ने इस बार जहां वोटर की सहूलियत का ध्यान रखा है तो वहीं उम्मीदवारों के लिए नजर थोड़ी सी टेढ़ी की है.


चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक इस बार सभी उम्मीदवारों को हलफनामा देकर बताना होगा कि उनका बिजली या पानी का बिल बकाया नहीं है। इसके लिए उम्मीदवारों को नो डिमांड सर्टिफिकेट देना होगा. इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि अगर किसी सरकारी आवास में पिछले दस साल से रह रहे हैं तो उसका किराया भी बकाया नहीं है.


चुनाव आयोग ने नामांकन के समय प्रत्याशी का फोटो भी अनिवार्य कर दिया है. उम्मीदवार इसी देश का नागरिक है किसी और देश का नहीं ये भी नामांकन के वक्त हलफनामे के जरिए बताना होगा.


उम्मीदवारों के चुनाव में खर्चे पर भी चुनाव आयोग पैनी नजर रखेगा. चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चे की सीमा भी तय की गई है. यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के लिए 28 लाख इसके अलावा गोवा और मणिपुर के लिए खर्च की सीमा 20 लाख होगी. उम्मीदवारों को 20 हज़ार से ज्यादा का खर्च चेक से करना होगा. 20 हज़ार से ज्यादा का चुनावी लोन या चंदा भी चेक से लेना होगा.