मेनका ने दिया रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव, कानून बदलने पर भी जोर
मेनका ने कहा ‘‘कठुआ में रेप और हाल में बच्चियों से हुए रेप के सभी मामलों से मैं काफी दुखी हूं. मैं और (महिला एवं बाल विकास) मंत्रालय पॉक्सो एक्ट में संशोधन लाना चाहते हैं जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान हो.’’
चंदौली: जम्मू कश्मीर में एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या किए जाने की घटना को काफी दुखदायी करार देते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप के लिए मौत की सजा की वकालत की है और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया है.
उन्होंने कहा, ‘‘कठुआ में रेप और हाल में बच्चियों से हुए रेप के सभी मामलों से मैं काफी दुखी हूं. मैं और (महिला एवं बाल विकास) मंत्रालय पॉक्सो एक्ट में संशोधन लाना चाहते हैं जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान हो.’’
मेनका ने कहा कि उनका मंत्रालय यौन उत्पीड़न से बाल सुरक्षा (पॉक्सो) एक्ट में संशोधन के लिए सोमवार को एक कैबिनेट नोट पेश करेगा. फिलहाल पॉक्सो कानून के तहत मौत की सजा का प्रावधान नहीं है. यौन हमले के लिये अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है.
कठुआ मामले में पीड़ित लड़की 10 जनवरी को कठुआ में एक गांव में अपने घर के पास स्थित जंगल से लापता हो गई थी.एक सप्ताह बाद उसका शव उसी इलाके से पाया गया था. चिकित्सीय जांच में यौन उत्पीड़न की ओर इशारा किया गया था.
शुरूआती जांच में पुलिस ने एक किशोर को गिरफ्तार किया. बाद में यह मामला जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया था.
दो विशेष पुलिस अधिकारियों और बाद में एक पूर्व राजस्व अधिकारी समेत पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया. विशेष जांच दल के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले कथित षड्यंत्रकारी को भी गिरफ्तार किया गया.