बिहार: आर्म्स एक्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को दी जमानत
आर्म्स एक्ट के इस मामले में चंद्रशेखर और मंजू ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और तभी से दोनों न्यायिक हिरासत में हैं. वह फिलहाल बेगूसराय जिला की एक जेल में कैद हैं.
पटना: पटना हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट एक मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को मंगलवार को जमानत दे दी. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने वर्मा द्वारा दायर जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को उन्हें जमानत दे दी. मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले की जांच के तहत सीबीआई की छापेमारी के दौरान मंजू के घर से कारतूस बरामद होने के मामले में वह फिलहाल बेगूसराय जिला की एक जेल में कैद हैं.
सीबीआई ने पिछले साल 18 अगस्त को बेगूसराय के अर्जुन टोला गांव स्थित मंजू के ससुराल से 50 कारतूस बरामद होने पर मंजू और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. आर्म्स एक्ट के इस मामले में चंद्रशेखर और मंजू ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और तभी से दोनों न्यायिक हिरासत में हैं.
अपने पति चंद्रशेखर वर्मा की मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से नजदीकी रहने की बात सामने आने पर मंजू ने पिछले साल 8 अगस्त को समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. उल्लेखनीय है सरकारी सहायता प्राप्त उक्त बालिका गृह का संचालन बृजेश ठाकुर की स्वयंसेवी संस्था 'सेवा संकल्प विकास समिति' द्वारा किया जा रहा था.
बिहार: आरजेडी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ करे
यह भी देखें