मथुरा: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार शासन की अनुमति मिलते ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह के इलाके को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया जाएगा.
इसके बाद इस इलाके के ऊपर से न तो कोई सरकारी या निजी विमान या हेलिकॉप्टर उड़ाया जा सकेगा और न ही कोई भी व्यक्ति ड्रोन जैसा कोई भी अनमेन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ा सकेगा. यह जानकारी सुरक्षा समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने आए राज्य अपर महानिदेशक (सुरक्षा) विजय कुमार ने सोमवार को दी.
उन्होंने बताया, ‘‘इस संबंध में संपूर्ण श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित करने की संस्तुति शासन को भेजी जा चुकी है. शासन से हरी झंडी मिलते ही इस संबंध में जरूरी तैयारियां कर ली जाएंगी.’’
गौरतलब है कि गत वर्ष दो दिन तक किसी अनजान व्यक्ति द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर के ऊपर लंबे समय तक ड्रोन उड़ाए जाने से जिला प्रशासन में हड़कम्प मच गया था.
एडीजी ने बताया, ‘आज एक बार फिर समिति ने त्रैमासिक समीक्षा की है जिसमें पुराने प्रस्तावों की प्रगति और नए प्रस्तावों पर विचार किया गया है. कुछ स्थानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खराब स्थिति में मिले हैं. उन्हें बदला जाएगा, साथ ही येलो जोन में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चैबंद करने के लिए 144 नए कैमरे लगवाए जाएंगे.’’