मोटर व्हीकल एक्ट: यूपी में अभी पुरानी दरों से वसूला जा रहा वाहनों का जुर्माना
ट्रैफिक नियमों में हुए संशोधन के बाद रविवार यानी 1 सितंबर से नई चालान राशि लागू हो चुकी है जिसके तहत चालान राशि में लगभग 10 गुना तक की वृद्धि की गई है. इस दौरान न केवल चालान किया जा रहा है बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का वाहनों के कागज भी जब्त किए जा रहे हैं.
लखनऊ: केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भले ही यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए एक सितंबर से बढ़ी दरों का जुर्माना लागू कर दिया है, लेकिन अभी यूपी में यह पुरानी दरों से ही वसूला जा रहा है. अधिसूचना न जारी होने के कारण अभी तक ट्रैफिक और आरटीओ दोनों को पुरानी दरों से ही जुर्माना की पर्ची काटनी पड़ रही है. हालांकि विभागीय लोग नई दरों को लागू करने के लिए नियम तोड़ने वालों से अभी से ही दबाव बना रहे हैं. पर उनके सर्वर में नए चार्ज न होने के कारण उनके हाथ खाली हैं.
परिवहन अधिकरियों के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय व्हीकल एक्ट के संशोधन को लेकर कोई अभी सूचना नहीं जारी गई है. हालांकि नोटिस के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग की ओर से भेजी जा चुकी है. अधिसूचना जारी होते ही एनआईसी की ओर से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की नई दरों को लागू कर दिया जाएगा.
आरटीओ विदिशा सिंह ने बताया, "जब तक अधिसूचना नहीं जारी होती है तब तक यह पुरानी दरों से ही वसूला जाएगा. इस बारे में मंथन करके शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी."
बता दें कि देश में यातायात सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 लागू हो गया है. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 नए नियम लागू हो गए हैं. इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में सरकारों ने बागी रुख अपना लिया है. तीनों राज्यो में नए ट्रैफिक नियम लागू करने से इनकार कर दिया है.