मुंबई: सार्वजनिक जगहों पर थूकने की आदत है तो यह जरूर पढ़ें वरना जेब ढीली करनी पड़ेगी
मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से एक हजार रुपये जुर्माना वसूल रही है. नियम लागू होने के 24 घंटे के भीतर 107 लोगों पर कार्रवाई हुई.
महाराष्ट्र: सार्वजनिक जगहों पर थूकना या गंदगी फैलाना ना केवल सामाजिक अपराध है बल्कि इस तरह गंदगी फैलाने से बीमारियां भी फैलती है. मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर मुंबई महानगरपालिका कार्रवाई करती है. बीएमसी द्वारा बनाए गए क्लीन अप मार्शल सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों और गंदगी फैलाने वालों से 200 रुपये जुर्माना वसूलती थी.
अब कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए मुंबई महानगरपालिका ने कठोर कदम उठाया है. मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालो से मुंबई महानगरपालिका 1000 रुपये वसूल रही है. इस नए नियम को बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है. नियम लागू होने के 24 घंटे के अंदर 107 लोगों पर कार्रवाई की गई है. बुधवार को एक दिन में इन 107 थूकने वाले लोगो से बीएमसी क्लीन अप मार्शल ने एक लाख सात हजार रुपये वसूले हैं. इसके अलावा 46 लोगों को चेतावनी देकर और माफी मंगवाकर दोबारा गलती न करने का वादा करने के बाद छोड़ा गया है.
यह नियम सिर्फ मुंबई में ही नहीं अन्य महानगर पालिका में भी लागू किया जा रहा है. मुंबई से सटे ठाणे, कल्याण, नाशिक में पान की दुकानें, पान गुटखा के अड्डे बंद किए जा रहे हैं. नाशिक महानगर पालिका ने भी सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से एक हजार रुपये जुर्माना वसुलना तय किया है. थूकना यह सामाजिक बुराई है. सार्वजनिक जगहों पर थूकने से ना केवल आप परिसर को गंदा कर बीमारी को आमंत्रण देते है बल्कि आपके शहर, कस्बे, राज्य और देश की छवि भी खराब होती है.