अयोध्या: अयोध्या विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन रामलला की है. कोर्ट ने इस मामले में निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाए. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार तीन महीने में ट्र्स्ट बना कर फैसला करे. ट्रस्ट के मैनेजमेंट के नियम बनाए, मन्दिर निर्माण के नियम बनाए. विवादित जमीन के अंदर और बाहर का हिस्सा ट्रस्ट को दिया जाए.  कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन मिले. या तो केंद्र 1993 में अधिगृहित जमीन से दे या राज्य सरकार अयोध्या में ही कहीं दे.


फैसले को लेकर बबलू खान का कहना है कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज की जीत है. उन्होंने कहा कि हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए. आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि मैंने हजारों मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ दिन पहले राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों को साफ किया था.


बबलू खान ने कहा कि अब मैं मदिंर के निर्माण में भी सहायता करूंगा. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग आपस में भाईचारा बनाएं रखें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें.