अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पांच लोगों-प्रह्लाद, बिशन सिंह, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को तब गिरफ्तार किया गया, जब उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंची.
शिकायतकर्ता के वकील मोहसिन रजा जैदी ने बताया कि उन्हें एक अदालत में पेश किया गया जहां कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विपिन कुमार ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्हें शुक्रवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
ये पांच लोग उन छह आरोपियों में शामिल थे जो शाहनवाज हत्या मामले में गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे थे. गिरफ्तारी वारंट के बावजूद समर्पण नहीं करने के बाद अदालत ने छह आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. एक आरोपी रवींद्र फरार है.
इन छह आरोपियों ने 27 अगस्त 2013 को जनसठ इलाके के कवाल गांव में शाहनवाज की चाकू मारकर हत्या कर दी थी.
शाहनवाज की मौत और एक अन्य घटना में दो युवकों की मौत के बाद मुजफ्फरनगर और आस-पास के इलाके में सांप्रदायिक झड़प हुई थी. दंगे में 60 लोग मारे गए और 40,000 लोग बेघर हुए थे.
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