नई दिल्ली: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को मुजफ्फरपुर जेल से भागलपुर जेल भेजने का सीबीआई का अनुरोध मान लिया है. सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि दूसरे आरोपी को पटना केन्द्रीय कारागार भेजा जाएगा. सीबीआई अधिकारियों ने दावा किया कि ब्रजेश ठाकुर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कथित रूप से जेल से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. उन्होंने बताया कि अब तक 34 पीड़ितों का बयान दर्ज किया गया है.


 




बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के शेल्टर हाउस में नाबालियों से यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने जिले में दो अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि तलाशी अभियान शेल्टर हाउस ‘बालिका गृह’ और एनजीओ ‘सेवा संकल्प एवं विकास समिति’ के परिसरों में चलाया गया. यही एनजीओ यह शेल्टर हाउस चलाता था.


यह मामला आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित है. मेडिकल जांच में 42 में से 34 लड़कियों के यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है. एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत कई लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि एनजीओ चलाने वाली मधु ऊर्फ शाइस्ता परवीन फरार है.