मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः ब्रजेश ठाकुर समेत कई लोग दोषी करार, 28 जनवरी को हो सकता है सजा का एलान
इस घटना में 42 में से 34 लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था जिसके बाद फरवरी 2019 से इस मामले की साकेत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
नई दिल्लीः मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर सहित 19 आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने बृजेश ठाकुर को गैंगरेप रेप पॉक्सो और साजिश रचने जैसी संगीन धाराओं में दोषी करार दिया जबकि एक आरोपी विक्की को बरी कर दिया गया. यह मामला मई 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद सामने आया था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.
कई धाराओं में दोषी
इस घटना में 42 में से 34 लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था जिसके बाद फरवरी 2019 से इस मामले की साकेत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी करीब 7 महीने तक साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सोमवार को अदालत ने मुख्य आरोपी पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर सहित दूसरे आरोपी रवि रौशन, विजय तिवारी, दिलीप वर्मा को गैंगरेप, रेप, पोक्सो, साजिश और अन्य धाराओं में दोषी माना है. जबकि गुड्डू पटेल, किशन राम, राम अनुज ठाकुर, विकाश को कोर्ट ने रेप, पोक्सो, साजिश और अन्य धाराओ में दोषी माना है.
28 जनवरी को हो सकता है सजा एलान
जबकि दूसरे आरोपी इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मशी, किरण कुमारी, डर अश्विनी कुमार, रामशंकर मास्टर और सचिदा प्रवीण उर्फ मधु पर साजिशकर्ता, पोक्सो और अन्य धाराओ में दोषी बताया है. इस मामले मे अब 28 जनवरी को कोर्ट में सजा पर बहस होगी.
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