पटना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और बेटे को समन जारी किया है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल रही जांच में ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद को 24 दिसंबर और वहीं ब्रजेश ठाकुर की पत्नी आशा ठाकुर को 26 दिसम्बर को पटना में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश होने का निदेश जारी किया गया है.


बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस का मुख्य आरोप ब्रजेश ठाकुर फिलहाल पटियाला जेल में बंद है. ब्रजेश ठाकुर को 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार की भागलपुर जेल से पंजाब में हाई सिक्योरिटी वाली पटियाला जेल ट्रान्सफर किया गया था. हाल ही में ब्रजेश ठाकुर ने आरोप लगाया था कि जेल में उसके साथ मारपीट की गई. हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टी नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ब्रजेश ठाकुर की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि उसे पटियाला जेल में शारीरिक या मानसिक यातना दी गई.


यह मामला आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित है. यहां रहने वाली 42 लड़कियों में से 34 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्ठी हुई थी. यह मामला तब सामने आया था जब टीआईएसएस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि शेल्टर होम में रहने वाली कई लड़कियों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की. मामला सामने आने के बाद शेल्टर हाउस के संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ 31 मई को प्राथमिकी दर्ज की गयी. बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गयी.


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