मुजफ्फरपुर शेल्टर केस: भागलपुर से पटियाला जेल में भेजा जाएगा ब्रजेश ठाकुर, SC ने दिया निर्देश
कोर्ट ने अन्य आरोपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने पर भी असंतोष जताया.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार के भागलपुर जेल से पटियाला जेल ट्रांसफर करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के हाई सिक्योरिटी वाले जेल में भेजे जाने का आदेश दिया, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली भेजे जाने का आग्रह किया.
Supreme Court orders transfer of Brijesh Thakur, the main accused in Muzaffarpur shelter home case, to a high-security jail in Punjab's Patiala. pic.twitter.com/zyBMBkfhVY
— ANI (@ANI) October 30, 2018
न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा, "नहीं, नहीं दिल्ली पहले से ही प्रदूषित (बहुत भीड़) है." कोर्ट ने अन्य आरोपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने पर भी असंतोष जताया. न्यायमूर्ति लोकुर ने राज्य की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार की सारी दलीलों को खारिज करते हुए कहा, "उनकी जमानत नौ अक्टूबर को खारिज हो चुकी है. आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया है. क्योंकि वह कैबिनेट मंत्री थीं. कोई भी उन्हें ढूंढ़ नहीं सका. उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया."
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा, "इन लड़कियों को मादक पदार्थ दिए गए थे' और 'एक व्यक्ति को बिना खिड़की के चार तल्ले की इमारत बनाने की इजाजत दी गई'." वरिष्ठ वकील कुमार ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बचाव के योग्य नहीं है.