नई दिल्ली: बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया. कोर्ट ने कहा कि साकेत की विशेष POCSO कोर्ट को 6 महीने में मामला निपटाए. बता दें कि इस मामले में CBI 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पहले ही पंजाब की पटियाला जेल में ट्रांसफर किया जा चुका है.


इसके अलावा कोर्ट ने बिहार के आश्रय गृहों की बदहाली पर भी कड़ी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट नेकहा, "अधिकारियों का रवैया अनाथ बच्चों के लिए उपेक्षा भरा है. हम जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार किस तरह से काम कर रही है. 2 बजे हमारे सवालों के जवाब दीजिए. दिल्ली और पटना की दूरी ज़्यादा नहीं है. हम चीफ सेक्रेट्री को भी यहां खड़ा कर सकते हैं."


मुजफ्फरपुर और दूसरे शेल्टर होम के मामले की जांच कर रहे CBI अधिकारी के ट्रांसफर पर कोर्ट काफी नाराज़ है. CBI से 2 बजे बताने को कहा कि उसके आदेश की जानकारी सरकार को दी गई थी या नहीं. कोर्ट पहले ये आदेश दे चुका है कि उसकी मंजूरी के बिना किसी भी जांच अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो सकता.


गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर होम में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला समने आया था. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद यह मामला सामने आया था.


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