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नये मोटर व्हीकल एक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, 27 सितम्बर को हो सकती है सुनवाई

संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को जुलाई में पारित किया था. इसमें सड़क यातायात नियमों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और उल्लंघनों के लिए सख्त जुर्माने लगाने आदि की बात कही गई थी. इसे 1 सितंबर को लागू कर दिया गया.

प्रयागराज: नये मोटर व्हीकल एक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता पूजा मिश्रा ने याचिका दाखिल की है. याचिका में वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के नाम पर जुर्माना बढ़ाने की वैधता को चुनौती दी गई है. याचिका में जुर्माना राशि में कमी कर नियमों का कड़ाई से पालन करने की मांग की गई है. 27 सितम्बर को जनहित याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है. याची का कहना है कि दुर्घटनाएं सड़कों की खस्ता हालत, नियमों का उल्लंघन और रफ ड्राइविंग के चलते हो रही हैं. दुर्घटनाओं की रोकथाम के कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं. सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है. याचिका में आगे कहा गया है कि नये मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर आम लोगों पर भारी जुर्माना लगाकर जबरन वसूली हो रही है. बता दें कि कुछ राज्यों में अभी भी इसे लागू नहीं किया गया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना?
  • बिना हेलमेट पहले 200 रुपये लगते थे जो अब बढ़कर 1000 हो गए हैं. साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.
  • बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना था अब ये 5000 हो गया है.
  • बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1000 था जो दो हजार हो गया है.
  • पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले मात्र 100 रुपये लगते थे अब 500 रूपये का सीधा जुर्माना लगेगा.
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब ये 1000 रुपये हो गया है.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पहले 2000 जुर्माना था अब दस हजार रूपये देना पड़ सकता है.
  • मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो 1000 की जगह 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है.
  • ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़कर 5 हजार हुआ.
  • बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 5 हजार था जो अब 10 हजार हो गया है.
  • इमरजेंसी वाहनों को जगह ना देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है.
  • सड़क पर गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जो अब बढ़कर 5000 हो गया है.
  • रेड लाइट जम्प पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब कम से कम 1000 रुपये देने होंगे. रेड लाइट जम्प में दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.
  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक को दोषी माना जाएगा. नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा.

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