(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, जब्त शराब का स्टॉक 15 दिनों के भीतर नष्ट किया जाए
नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस थानों और दूसरे स्थानों पर पड़े शराब के स्टॉक 30 सितंबर तक नष्ट कर दिए जाने चाहिए.
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अधिकारियों से कहा कि जब्त शराब के स्टॉक को 15 दिन के भीतर नष्ट किया जाए. नीतीश ने इसके साथ ही राज्य में शराबबंदी कानून के उल्लंघन में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया. उन्होंने यह निर्देश अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिया.
नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस थानों और दूसरे स्थानों पर पड़े शराब के स्टॉक 30 सितंबर तक नष्ट कर दिए जाने चाहिए. नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी कानून अप्रैल 2016 में लागू किया था.
मुख्यमंत्री ने कड़े शराबबंदी कानून के उल्लंघन में पुलिसकर्मियों के संलिप्तता की खबरों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों को सरकारी सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ संबंधित पुलिस अधीक्षकों की तरफ से तत्काल कार्रवाई की बात कही.
नीतीश ने इस तथ्य पर गौर किया कि बिहार में शराबबंदी के बाद शराब राज्य में मुख्य रूप से हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से तस्करी करके लायी जा रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इसके स्रोत का पता लगाने का प्रयास करें.