पूर्व मंत्री मंजू वर्मा आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहीं हैं. उनकी गिरफ्तारी को लेकर बेगूसराय के मंझौल कोर्ट ने इश्तेहार के साथ ही कुर्की-जब्ती के आदेश जारी किए थे. लगातार सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेल रही बिहार पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ कुर्की-जब्ती के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था.
इस मामले में कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत पुलिस को कार्रवाई का आदेश जारी किया है. मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुछ दिन पहले कोर्ट से मंजू वर्मा के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था. इस संबंद्ध में मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट को एक लिखित आवेदन देकर उन्हें फरार न मानते हुए उनके खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी.
बिहार: फरार चल रहीं पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने जारी किया कुर्की जब्ती का आदेश
इस मामले में कोर्ट ने मंजू वर्मा के वकील की दलील को खारिज करते हुए यह आदेश जारी कर दिया था. बताते चलें कि आर्म्स एक्ट के मामले में मंजू वर्मा फरार चल रही हैं जबकि उनके पति इसी मामले में कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं और इस वक्त जेल में बंद हैं. अब बिहार पुलिस ने ढोल बजाकर उनके घर फरार होने का इश्तेहार लगा दिया है. इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
मंजू वर्मा बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री थीं. इससे पहले बिहार के डीजीपी के एस द्विवेदी ने बयान दिया था कि मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास जारी है. उन्होंने कहा था कि एक अपराधी की तरह मंजू वर्मा पर कार्रवाई की जाएगी.
जेडीयू ने इससे पहले गुरुवार को मंजू वर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था. मुजफ्फरपुर के आश्रयगृह में लड़कियों के यौन शोषण और बलात्कार के मामले में गिरफ्तार बृजेश ठाकुर की उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के साथ जनवरी से जून के दौरान कई बार बातचीत होने का खुलासा हुआ था. इसके बाद मंजू वर्मा ने बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.
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