पटना: नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बुधवार को शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील दी है. अब पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जेल नहीं होगी लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा. बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि संशोधन विधेयक में सजा के प्रावधानों में कमी की गई है. साथ ही पुलिस किसी को तंग न करे इसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है. पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले को थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा और उसे तत्काल जमानत मिलेगी. हालांकि शराब खरीदने और पीने पर रोक रहेगी. इस संशोधन का फायदा उन सभी को मिलेगा जो इस मामले में अभी बन्द हैं.


किसी व्यक्ति के शराब पीते पकड़े जाने पर परिवार में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों की बजाए सिर्फ पीने वाले को ही पकड़ा जाएगा. शराब मिलने वाली जगह पर आवश्यक कार्रवाई का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है. अगर कोई मिलावटी या अवैध शराब बेचता है तो ऐसे मामले में पुराने कानून की तुलना में अब और भी अधिक सजा का प्रावधान किया गया है. किसी होटल या दुकान में शराब पीते कोई पकड़ा गया तो अब पूरे परिसर की बजाए सिर्फ उसी कमरे को सील किया जाएगा जिसमें शराब पाई जाएगी.


पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 50 हजार का जुर्माना या तीन महीने की कैद की सजा हो सकती है. वहीं दोबारा शराब पीते पकड़े जाने पर एक से पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इस मानसून सत्र में शराबबंदी कानून का संशोधन विधयेक लाया जाएगा.