पटना: बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देने का फैसला लिया है. एक विशेष रिट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई और छह जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है. हालांकि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के आगे के आदेशों के तहत होगी.


ध्यान रहे की प्रमोशन में आरक्षण का मसला काफी विवादित रहा है. दलितों के हिमायती इस मसले पर लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. उनका मानना है कि सरकार की तरफ से अदालत में मजबूती से पक्ष नहीं रखने की वजह से प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा है. पिछले दिनों जब एससी/एसटी एक्ट (तुरंत गिरफ्तारी पर रोक) पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो प्रमोशन में आरक्षण की मांग नये सिरे से शुरू हो गई.