मुजफ्फरनगर दंगा: संजीव बालियान और साध्वी प्राची के खिलाफ गैरजमानती वारंट
एक अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले के संबंध में अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान, विहिप नेता साध्वी प्राची, बीजेपी विधायक उमेश मलिक तथा दो अन्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं.
मुजफ्फरनगर: एक अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले के संबंध में अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान, विहिप नेता साध्वी प्राची, बीजेपी विधायक उमेश मलिक तथा दो अन्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर शर्मा ने गैरजमानती वारंट जारी करके आरोपियों से 22 जून को अदालत में पेश होने को कहा. बिजनौर सांसद भारतेंदु सिंह, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम भी इस मामले में आरोपी हैं.
आंधी-तूफान ने बर्बाद की आम की 50 फीसदी फसल, किसान को भारी नुकसान
अभियोजन ने कहा कि वे भी अदालत में पेश नहीं हुए थे लेकिन अदालत ने सुनवाई में निजी उपस्थिति से छूट के उनके अनुरोध को स्वीकार किया.
अभियोजन के अनुसार, आरोपियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, लोक सेवकों की ड्यूटी में बाधा डालने और दोषपूर्ण तरीके से रोकने के आरोप हैं. आरोपियों ने अगस्त 2013 के आखिरी हफ्ते में कथित रूप से 'महापंचायत' में भाग लिया था और अपने भाषणों से हिंसा भड़काई थी.
अपना 'शाही बंगला' मायावती ने किया खाली, देखें अंदर की तस्वीरें
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगे की आग की तपिश कई जिलों में महसूस की गई थी. इस दंगे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी जबकि काफी परिवारों को पलायन भी करना पड़ा था.
छेड़खानी से शुरू हुआ ये विवाद हत्याओं में तब्दील हुआ और फिर एक पंचायत के बाद इसने दंगे का रूप ले लिया. पुलिस प्रशासन इस दंगे को वक्त पर रोक पाने में असफल साबित हुए जिसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गए.
फर्राटे से ट्रैक्टर चलाता है ये 5 साल का बच्चा, देखने वाले रह जाते हैं हैरान