पटना: बिहार से गुजरने वाली नेशनल हाईवे (NH) और स्टेट हाईवे (SH)पर ढाबा और रेस्टोरेंट खोलने के लिए हर जिले के डीएम कुछ शर्तों के साथ अनुमति देंगे. लॉकडाउन में मालवाहक वाहनों का सुगम परिचालन हो और चालकों को आसानी से खाना मिले, इसके लिए परिवहन सचिव ने 20 अप्रैल के बाद ढाबा और रेस्टोरेंट खोलने का निर्देश दिया है.


इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे दिए हैं.


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है, इस दौरान वाहन चालकों की सुविधा के लिए बंद ढाबे और होटलों को खोलने का निर्देश दिया गया है. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया.


सभी जिले के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक नेशनल हाईवे पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा और रेस्टोरेंट खोला जा सकता है. ढाबे पर सेनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा और सभी स्टाफ को मास्क भी पहनना होगा. एनएच की लंबाई अधिक होने पर प्रत्येक 15 किलोमीटर पर एक ढाबा खोलने की अनुमति दी जा सकती है.


निर्देश में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा उपयुक्त ढाबा स्थल को चिन्हित किया जाए. सीमावर्ती जिलों के साथ समन्वय कर, दो जिलों के बीच ढाबों की संख्या का निर्धारण एवं स्थल चिन्हित किया जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ढाबा सड़क के दोनों ओर हों.


निर्देश में ये भी कहा गया है, "ये व्यवस्था की जाये कि ढाबे से तैयार भोजन का सेवन लोग अपने वाहन में करें. ढाबों में बैठने की व्यवस्था की अनुमति न दी जाए, अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा.


साथ ही ढाबा स्थलों पर पेट्रोलिंग करा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थलों का दुरुपयोग स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा हो, तथा समय-समय पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच भी करवा ली जाए.


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