पप्पू यादव पर बिना लाइसेंस ट्रैक्टर चलाने पर लगा 5 हजार का जुर्माना, बोले- आवाज उठाता रहूंगा
पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर पटना में बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर चलाने के मामले में जुर्माना लगाया गया है. इस मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि वह हर हालत में लोगों की आवाज उठाते रहेंगे. पप्पू यादव ने कहा कि बहुत कमजोर आधार पर उनका चालान किया गया है.
पटना: जन अधिकार पार्टी (जाप) के नेता और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर बिना वैध लाइसेंस कूड़े से भरा ट्रैक्टर चलाने के मामले में जुर्माना लगाया गया है. पुलिस ने बताया कि पप्पू यादव ने इस कूड़े को राज्य सरकार में मंत्री के घर के सामने फेंकने की धमकी दी थी.
पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने पटना में आई बाढ़ और जल जमाव के बाद सामने आए 200 से अधिक डेंगू के मरीजों और बीमारी के रोकधाम में राज्य सरकार के असफल रहने के विरोध में यह प्रदर्शन किया. पुलिस ने बताया कि पप्पू यादव को रोककर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उनके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस था जिसकी वैधता 2017 में ही समाप्त हो गई थी.
पप्पू यादव ने कहा, ‘‘मुझे विरोध दर्ज कराने के मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया. मेरे पास लाइसेंस है लेकिन बहुत ही कमजोर आधार पर चालान किया गया कि मैं भारी वाहन चलाने की योग्यता नहीं रखता.''
पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा, ‘‘इस सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं. सरकार अरबों रुपये प्रचार पर खर्च कर रही है लेकिन अस्पतालों को प्लेटलेट चढ़ाने की किट के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, इस असंवेदनशील सरकार के खिलाफ किसी भी तरह से आवाज उठाता रहूंगा. मैं अपने संसाधन से प्लेटलेट चढ़ाने की किट खरीद कर पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को दान करूंगा. ’’
यह भी पढ़ें-
SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, एक नवंबर से बदल रहा है ये नियम
PNB Scam: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को झटका, 11 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ी