पटना: मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 46 दुकानों-दफ्तरों पर कार्रवाई, तीन दिन के लिए किया गया बंद
जिलाधिकारी के निर्देश पर धावा दल द्वारा की गई छापेमारी में ये 46 दुकान/प्रतिष्ठान ,निजी कार्यालय दोषी पाए गए हैं. इन सभी 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है.
पटना: पटना में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं करने वाले 46 दुकानों/प्रतिष्ठानों/दफ्तरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. इन सभी को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. जिलाधिकारी कुमार रवि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इसके रोकथाम एवं बचाव के लिए जन जागरूकता से लेकर छापेमारी अभियान चलाकर लोगों को मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य प्रयोग करने और 2 गज की सामाजिक दूरी मेंटेन कराने हेतु कटिबद्ध एवं सतत प्रयत्नशील हैं.
इस क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर धावा दल की ओर से की गई छापेमारी में 46 दुकान/प्रतिष्ठान ,निजी कार्यालय दोषी पाए गए हैं. इन जगहों पर मास्क, सैनीटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था नहीं की गई है. इस आशय का प्रतिवेदन धावा दल द्वारा जिलाधिकारी को समर्पित किया गया.
दुकानों का यह कृत्य कोविड-19 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ,बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020, और महामारी अधिनियम 1897 का घोर उल्लंघन है. जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है और 24 घंटे के भीतर जिलाधिकारी के न्यायालय में खुद या वकालतन उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें:
कोरोना का कहर: तमिलनाडु में संक्रमण के मामले एक लाख के पार, दूसरा सबसे प्रभावित राज्य