पटना: लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों से लौट रहे यात्रियों को रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए जिला प्रशासन ने सुविधा का ऐलान किया है. जिलाधिकारी कुमार रवि ने अन्य राज्यों से रेल से आने वाले यात्रियों के लिए गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं.


नए दिशा निर्देश के मुताबिक रेलयात्री का जो ई-टिकट होगा वही उसका मूवमेंट पास माना जाएगा और ये 12 घंटे के लिए मान्य होगा. जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि यात्रियों के लिए ऑटो, उबर, ओला ,ई-रिक्शा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें.


यात्री अपने घर तक जाने के लिए निजी वाहन, रिजर्व ई -रिक्शा, रिजर्व टैक्सी आदि का उपयोग कर सकेंगे जिसमें एक ड्राइवर के अलावा ज्यादा से ज्यादा दो लोग ही बैठ सकेंगे. निजी दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल भी मान्य होंगे. यात्री के परिजन भी उन्हें लेने स्टेशन आ सकते हैं.


इसके अलावा अगर ई-टिकट रेलयात्री के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी. सभी यात्रियों को सामाजिक दूरी कायम रखने और मास्क का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी ने सभी निर्देश का सख्ती से अनुपालन करवाने के निर्देश दिए हैं.


वहीं अगर प्रदेश में कोरोना वायरस की बात करें तो यहां भी कोरोना अपने पैर पसारता दिखाई दे रहा है. प्रदेश में अब तक 747 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. वहीं छह लोगों की इस खतरनाक बीमारी से मौत हो चुकी है.


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