(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को कोर्ट का झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की घनिष्ठता की बात सामने पर मंजू को प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
पटना: पटना हाई कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम के एक मामले में बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बीते अगस्त महीने में बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित मंजू के पति के घर से 50 कारतूस बरामद किए थे. इस संबंध में चेरिया बरियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
इस मामले में बेगूसराय की अदालत ने 25 अगस्त को मंजू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जस्टिस सुधीर सिंह ने इस मामले की आज सुनवाई करते हुए मंजू की उक्त याचिका खारिज कर दी.
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की घनिष्ठता की बात सामने पर मंजू को प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.