पटना: पटना हाई कोर्ट ने बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ दायर मानहानि का एक मुकदमा गुरुवार को खारिज कर दिया. यह मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया था जब मोदी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे. न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला ने आरजेडी के तत्कालीन विधायक रवींद्र कुमार राणा की तरफ से दर्ज कराए गए मानहानि के उक्त मामले को रद्द कर दिया.


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भागलपुर जिले के नौगछिया की एक अदालत ने मोदी के खिलाफ राणा, जो खगड़िया से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, द्वारा दायर याचिका की जनवरी 2001 में सुनवाई करते हुए सुशील के खिलाफ सम्मन जारी किया था. वर्तमान में अपनी पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद के साथ चारा घोटाले से संबंधित मामलों में सजा काट रहे राणा ने जून 1999 में मोदी के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा दायर किया था.


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