पटना HC का निर्देश, दो हफ्ते के भीतर सभी अवैध पैथोलॉजी लैब बंद कराए बिहार सरकार
राज्य सरकार के केवल 19 जिलों के पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी कोर्ट के समक्ष रखे जाने पर उसे उनके बारे में मामले की सुनवाई की अगली तारीख को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा.
पटना: पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार को प्रदेश में अवैध रूप से संचालित सभी पैथोलॉजी लैबों को दो सप्ताह के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह और न्यायमूर्ति रवि रंजन की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माईक्रोबायोलोजिस्ट की तरफ से दायर एक जनहित याचिका की आज सुनवाई करते हुए आज यह निर्देश दिए.
याचिकाकर्ता की तरफ से राज्य में विभिन्न पॉलीक्लिनिक्स, पैथ लैब, नर्सिंग होम और छोटे, मध्यम और बड़े अस्पतालों के अवैध तरीके से संचालित किए जाने की ओर ध्यान अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्तों के भीतर की गई कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
राज्य सरकार के केवल 19 जिलों के पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी कोर्ट के समक्ष रखे जाने पर उसे उनके बारे में मामले की सुनवाई की अगली तारीख को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा.