बिहार: तेजस्वी को खाली करना होगा सरकारी बंगला, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा. तेजस्वी यादव ने सरकार के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया था. तेजस्वी को अब कोर्ट से राहत नहीं मिली है.
पटना: बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा. आज हुई सुनवाई में पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने तेजस्वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बंगला खाली करने के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी. इससे पहले तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से भी राहत नहीं मिली थी जिसके बाद उन्होंने डबल बेंच में अपील की थी.
आज डबल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था. इस मामले में सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जेनरल ललित किशोर ने दलील दी कि कोर्ट उसी मामले में आदेश दे सकती है जब किसी व्यक्ति के हक का सरकार उल्लंघन कर रही हो. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का हक है कि उन्हें सरकारी आवास उबलब्ध हो जो कि उन्हें 2 पोलो रोड पर उपलब्ध करा दिया गया है.
Patna High Court has rejected RJD leader Tejashwi Yadav's petition challenging Bihar government's order to vacate his bungalow. The bungalow was allotted to him when he was Bihar Deputy CM. (file pic) pic.twitter.com/TtaoocFuSu
— ANI (@ANI) January 7, 2019
वर्तमान में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम के नाम से आवंटित सरकारी बंगले में रह रहे हैं. सरकार ने कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की हैसियत से मिले बंगले को खाली करने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी. आज आए फैसले के बाद तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इससे पहले दिसंबर महीने में प्रशासन तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराने पहुंची थी लेकिन वहां एक पोस्टर चिपका देख टीम वापस लौट गई. पोस्टर पर लिखा था कि फिलहाल ये मामला कोर्ट में है.
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