लखनऊ: यूपी में कल से पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा. योगी सरकार इसे बेचने या बनाने पर पूरी तरह से लगाम लगाएगी. इसके लिए नए क़ानून के तहत एक साल की सज़ा और एक लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान होगा. यूपी में पतली पॉलीथीन यानी 50 माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, हालांकि इससे पहले साल 2000 के प्रावधान के मुताबिक़ बीस माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पर ही प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 माइक्रॉन किया गया है.
अभी तक के कानून के मुताबिक़ पहली बार दोषी होने पर एक महीने का कारावास और 5000 रुपये तक जुर्माना लगता था. दूसरी बार ऐसा करते पाये जाने पर 6 महीने की सजा और 10,000 रुपये तक जुर्माने का नियम था. योगी सरकार इसे बढ़ाकर जुर्माने की राशि एक लाख रुपये और सजा एक साल तक करने जा रही है. व्यक्तिगत तौर पर रखने पर एक हजार से 10 हजार, दुकान या फैक्ट्री वालों पर 10 हजार से एक लाख रुपये जुर्माने का नियम किया जा रहा है.
अब तक इसे नगर विकास विभाग ही निगरानी करता था लेकिन अब स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी इस पर पैनी निगाह रखेगा. यूपी में पतली पॉलीथीन का कारोबार लगभग 100 करोड़ का है, इससे पैकिंग और खाने पीने का सामान बनाने का पैकेट बनाया जाता रहा है, जो की सेहत के लिए ख़तरनाक था. लेकिन अब इस कारोबार पर लगाम लगना तय है.