पटना: 25 अक्टूबर से बिहार में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा इस बात की जानकारी सोमवार को राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट को दी है. राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने हाई कोर्ट को बताया कि शहरी इलाकों में 25 अक्टूबर और ग्रामीण इलाकों में 25 नवंबर से पूरे प्रेदश में प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया जाएगा.


किसी भी तरह के प्लास्टिक बैग पर बैन


सरकार के वकील ललित किशोर ने साफ किया कि किसी भी तरह के प्लास्टिक बैग को प्रदेश में तय समय सीमा के बाद इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले सरकार ने पतले प्लास्टिक बैग पर बैन लगाया था. जबकि ललित किशोर ने कहा कि सरकार ने पतले-मोटे सभी तरह के प्लास्टिक बैग को बैन करने का फैसला किया है.


कोर्ट की फटकार के बाद जागी सरकार


बता दें कि कोर्ट ने हिंदी डेली न्यूज पेपर में 23 जून को खबर छपने के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया है. न्यूज पेपर में छपी खबर के मुताबिक गया में महाबोधि मंदिर के नजदीक एक तलाब में प्रदूणष के करण इलाके का बुरा हाल दिखाया गया था. यही वजह है कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को प्लास्टिक बैग को बैन करने और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के नियम बनाने के लिए कहा था.