नई दिल्ली: स्वामी चिन्मयानंद रेप मामले में पीड़ित छात्रा के पक्ष में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पदयात्रा के लिए लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने इजाजत दे दी है. प्रियंका गांधी की पद यात्रा दोपहर 12 बजे से दो बजे के बीच शहीद स्मारक से लेकर जीपीओ तक होगी. पदयात्रा को अनुमति देते हुए शर्त भी रखी गई है. पदयात्रा बिना किसी शोर शराबे, ढोल-नगाड़े या डीजे के होगी. बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की पदयात्रा पर रोक लगाते हुए प्रशासन ने कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को नजरबंद कर दिया था. चिन्मयानंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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चिन्मयानंद मामले पर हमलावर हैं प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी चिन्मयानंद मामले को लेकर बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर काफी लंबे समय से हमले कर रही हैं. शनिवार को इस मामले में प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, '' मात्र एक साल पहले शाहजहांपुर के कई प्रशासनिक अधिकारी चिन्मयानंद की आरती उतारते दिखे. मामला अखबारों में उछला था. बलात्कार पीड़िता द्वारा पूरी आपबीती कहने के बावजूद बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कैसे होता? जब पूरा महकमा गले लगाकर उनका बचाव कर रहा था.'' प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर पहले भी योगी सरकार पर निशाना साधा था. प्रियंका ने कहा था कि प्रदेश सरकार का अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है.


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पदयात्रा पर रोक को लेकर भी योगी सरकार को घेरा
कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद की नजरबंदी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए थे. प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, ''प्रिय कांग्रेसजनों, उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि शाहजहांपुर की बेटी के लिए निकाली जाने वाली पदयात्रा की शुरुआत हो सके. हमारे विधानमंडल दल के नेता अजय लल्लू को अरेस्ट कर लिया गया है और हमारे सचिवों को होटल से निकलने नहीं दिया जा रहा है. जितिन प्रसाद जी को घर में नज़रबंद कर दिया गया है. आखिर बीजेपी सरकार को डर किस बात का है?


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ये है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण तथा कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे. लड़की ने अपनी और अपने परिवार को जान का खतरा बताया था. इस मामले में पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था. इससे एक दिन पहले स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का भी मुकदमा दर्ज कराया था.


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