जयपुर: राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के तहत दिव्यांगों को राज्य में सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है. सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की अनुपालना में सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 बनाकर उसे 24 जनवरी, 2019 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया. इसके साथ ही यह व्यवस्था प्रदेश में प्रभावी हो गयी है.
शुचि शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के अंतर्गत दिव्यांगों के संबंध में अनुसंधान समिति का गठन, राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड और जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन करने का प्रावधान भी किया गया है.
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सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा ने बताया कि इसके तहत दिव्यांगों के लिए राज्य निधि से दिव्यांग कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है.
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